दमन में हत्या के आरोपी को सजा सुनाई; दमन पुलिस सफ़ल रहीं।

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दिनांक 01/10/2025

दिनांक 24/07/2022 को समय लगभग 02:30 बजे, सेलों प्लास्ट कंपनी, सोमनाथ,
नानी दमन में आरोपी लखनदास गरीबदास पानिका (उम्र 51 वर्ष), निवासी – खंडु भाई चाल,
रूम नंबर 01, सोमनाथ, डाभेल, नानी दमन तथा स्थायी पता घर नं. 328, भद्रीधार, कानसा,
दाभरा, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ ने कंपनी परिसर में आकर सुरक्षा गार्ड को तमचा दिखाकर
डराया और गोली चलाकर कंपनी के सुरक्षा सुपरवाइज़र श्री अतुल कुमार शिव कुमार गुप्ता
की जान लेने का प्रयास किया।
इस घटना की शिकायत मिलने पर नानी दमन पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक
69/2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत
मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई थी।
जांच के दौरान आरोपी लखनदास गरीबदास पानिका को दिनांक 24/07/2022 को
गिरफ्तार कर नानी दमन पुलिस थाना में उपरोक्त अपराध में हिरासत में लिया गया।
इस अपराध की विस्तृत जांच पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) श्रीमती हिरल पटेल द्वारा की
गई थी। इस दौरान SHO, PI श्री सोहील जीवानी के मार्गदर्शन में PSI श्रीमती भाविनी हलपति
द्वारा दिनांक 21/10/2022 को आरोपी लखनदास गरीबदास पानिका के विरुद्ध न्यायालय में
आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान आज दिनांक 01/10/2025 को माननीय श
न्यायाधीश श्री आर. एस. तिवारी साहब ने लोक अभियोजक (Public Prosecutor ) – श्री हरीओम
उपाध्याय की दलीलों के आधार पर, आरोपी लखनदास गरीबदास पानिका को दोषी करार देते
हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास (rigorous imprisonment) तथा ₹5,000/- के आर्थिक दंड की
सजा सुनाई।

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