हत्या के मामले में कचीगाम पुलिस ने किया था गिरफ्तार
दमण न्यायालय में हत्या का मामला है विचाराधीन
दमण, 28 अक्टूबर। कचीगाम में हत्या के मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को दमण की ज्यूडिशिम मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी की अदालत ने देश में अवैध प्रवेश और अवैध रूप से रहने के लिए दोषी ठहराया और एक साल की कैद की सजा तथा 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने कचीगाम निवासी मणीबेन की हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति का धरपकड़ की। जिसकी पहचान दलिमए नूर इश्लाम हवलदार के रूप में हुई। आरोपी के पास से देश में प्रवेश और रहने के लिए कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। दमण पुलिस ने हत्या के साथ.साथ उस पर विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध प्रवेश और अवैध प्रवास का आरोप लगाया गया।
आरोप पत्र दाखिल करने के बाद दमण जिले के ज्यूडिशियल मजिस्टेªेट प्रथम श्रेणी की अदालत में मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के बाद जेएमएफसी ने दलिमए नूर इश्लाम हवलदार को देश में अवैध प्रवेश और अवैध रूप से रहने के लिए 1 साल की सजा तथा 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी पर अभी हत्या का मामला भी चल रहा है। हत्या के मामले का फैसला आने के बाद उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इस मामले में सरकारी की तरफ से एपीपी श्रीराम देशपांडे ने पैरवी की।
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