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December 3, 2024 5:33 pm

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दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यन्त भाई पटेल एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल जी के नेतृत्व में संगठन पर्व संगठन कार्यक्रम दादरा नगर हवेली के कार्य पाठशाला का आयोजन किया गया.

मूल वेतन के अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सभी रोजगारों के संबंध में जीवन-यापन सूचकांक संख्या के आधार


प्राप्त जानकारी हैं कि डिजिटल इंडिया सत्यमेव जयते
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का संघ शासित प्रशासन
श्रम एवं रोजगार विभाग
दमन
दादेरा
नगर
हवेली
सं. LE/LI/DMN/MWA-3(11)/2024/507
दिनांक: 28-10-2024
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विशेष भत्ते की घोषणा।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित रोजगारों के संबंध में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश में मूल वेतन निर्धारित किया गया था
अधिसूचना संख्या LE/LI/DMN/MWA-3(11)/2023/349 दिनांक 18-08-2023 के अनुसार।

  1. मूल वेतन के अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सभी रोजगारों के संबंध में जीवन-यापन सूचकांक संख्या के आधार पर देय विशेष भत्ते की दैनिक दर में 35.00 रुपये प्रतिदिन की दर से वृद्धि की जाती है। 3. इस प्रकार, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में सभी रोजगारों के संबंध में देय मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार होंगी- रोजगार की श्रेणी अकुशल अर्ध-कुशल कुशल प्रतिदिन देय मजदूरी की न्यूनतम दरें मूल प्रतिदिन 441.00 452.00 462.00 विशेष भत्ता कुल न्यूनतम प्रतिदिन मजदूरी प्रति दिन
    35.00
    476.00
    35.00
    487.00
    35.00
    497.00
    सेवा में,
    नोट
  2. मासिक वेतन के लिए, 26 दिनों से गुणा करें।
  3. इस आदेश की प्रभावी तिथि 01.04.2024 है।
  4. औद्योगिक प्रतिष्ठान/नियोक्ता अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को 01.04.2024 से बकाया भुगतान करें।
    निर्देश “यदि पहले से भुगतान किया गया वेतन अधिक है, तो उसे जारी रखा जाना चाहिए।”
    आदेश द्वारा तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक के नाम से
    28·10-202
    (एस असकर अली, आईएएस)
    आयुक्त-सह-सचिव (श्रम)
    डीएनएच एवं डीडी
  5. निदेशक-सह-उप। सचिव (कार्मिक), सचिवालय, डीएनएच/डीडी
  6. अध्यक्ष, ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, डीएनएच/डीडी
  7. अध्यक्ष, होटलियर्स एसोसिएशन, डीएनएच/डीडी
  8. संयुक्त सचिव (योजना एवं सांख्यिकी), सरकारी मुद्रणालय, डीएनएच/डीडी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त घोषणा को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
  9. व्यापक प्रचार के लिए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी।
  10. डीएनएच एवं डीडी में सभी कार्यालय प्रमुख।
  11. एसआईओ, एनआईसी, डीएनएच/डीडी को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
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Author: admin

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