एक ऐतिहासिक फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन की वसूली अवधि में किया बदलाव, बड़ा लाभ
उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन किया है और जिनकी वसूली अवधि 15 वर्ष (180 महीने) थी। अब यह अवधि घटाकर केवल 10 वर्ष और 8 महीने (128 महीने) कर दी गई है।
CWP नंबर 2490 और 8222/2024 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा।
कम्यूटेड पेंशन की वसूली अवधि का इतिहास:
सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का कम्यूटेशन करने पर पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल होती थी। यह अवधि 12% की ब्याज दर पर आधारित थी। लेकिन वर्तमान में ब्याज दर गिरकर लगभग 7% हो चुकी है।
सेवानिवृत्त सचिव श्री जिन्दल ने कम्यूटेड पेंशन की वसूली की अवधि की गणना की और पाया कि 10 वर्ष और 8 महीने में पूरी राशि वसूल हो जाती है, जबकि पेंशनधारकों को 15 साल बाद ही पूरी पेंशन बहाल होती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
CWP में दिए गए आदेश के अनुसार, 128 महीने से अधिक की अवधि तक कम्यूटेड पेंशन की वसूली पर रोक लगा दी गई है। यह वर्तमान 180 महीने की तुलना में बड़ी राहत है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू:
यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इसलिए, मैंने राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का संदर्भ देकर हमारे राज्य के पेंशनर्स के लिए भी इसी प्रकार की राहत सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
सभी के लिये एक अच्छी ख़बर।


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