Explore

Search

July 31, 2025 4:12 pm

लेटेस्ट न्यूज़
Advertisements

बिना पर्याप्त दस्तावेजों के विभिन्न प्रकार के किराये के आवास एवं कार्य स्थल उपलब्ध कराना भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा – उपमंडल मजिस्ट्रेट दमन प्रियांशु सिंह

बिना पर्याप्त दस्तावेजों के विभिन्न प्रकार के किराये के आवास एवं कार्य स्थल उपलब्ध कराना भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा – उपमंडल मजिस्ट्रेट दमन प्रियांशु सिंह


पुलिस अधीक्षक, दमन को 15 दिनों के भीतर सभी श्रेणियों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
दमन
बड़े उद्योगों और बढ़ते पर्यटन के कारण केंद्र शासित प्रदेश दमन में देश भर से प्रवासियों का महत्वपूर्ण आगमन हुआ है।
परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रकार के किराये के आवास और कार्यस्थल स्थापित किए गए हैं, जिनमें चॉल, लॉज, आवासीय परिसर, आदि शामिल हैं।
जिसमें बस्तियां, होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें, छतें, उद्योग आदि शामिल हैं। देश भर से प्रवासी
पहचान प्रमाण के लिए कोई भी उचित दस्तावेज़ (जैसे
आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का सत्यापन किए बिना दमन जिले में शरण प्रदान करना।
दमन क्षेत्र में शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं स्थिरता में बाधा उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है।
इसमें गिरने की सम्भावना होती है जो मानव जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और यह आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती।
जनता और उनकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है,
असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव, अशांति, दंगा, गोलीबारी, हाथापाई आदि न की जाए तथा दमन जिले में
व्यापक जनहित में इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रियांशु सिंह, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दमन,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रावधान है कि विभिन्न प्रकार के सभी मकान मालिक/मालिक/प्रबंधक
पहचान का कोई अन्य उचित साधन, जिसमें किराये के परिसर और कार्य परिसर, आवासीय परिसर शामिल हैं
साक्ष्य आदि के दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे तथा संबंधित डीपीपीओ द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों से उनकी जांच की जाएगी।
इस आदेश के 15 दिनों के भीतर और भविष्य में, दमन पुलिस ऐप पुलिस सत्यापन की शर्त के बिना उपलब्ध होगा।
किसी को बेचा/किराए पर नहीं दिया/नौकरी पर नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक, दमन, सभी श्रेणियों के लिए 15 दिनों के भीतर
इस आदेश के तहत पूर्वजों का परेशानी मुक्त और समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा।
न्यायिक प्रक्रिया संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सजा जैसी जानकारी दमन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।
यह आदेश प्रियांशु सिंह द्वारा जारी किया गया है।
|||
हे

admin
Author: admin

Chief Editor: Manilal B.Par Hindustan Lokshakti ka parcha RNI No.DD/Mul/2001/5253 O : G 6, Maruti Apartment Tin Batti Nani Daman 396210 Mobile 6351250966/9725143877

Leave a Comment

Advertisement
Advertisements
लाइव क्रिकेट स्कोर
कोरोना अपडेट
पंचांग
Advertisements