12 महीनों से चल रहे फरार अभियुक्त को दमन पुलिस ने गुजरात से हिरासत में लिया
मामले का संक्षिप्त तथ्य-
दिनांक 17/10/2024 को, नानी दमन पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता कामिनी भरत वाघेला द्वारा
शिकायत प्राप्त हुई कि उनकी मारुति इको कार (DD03K4920), राठौड़ बिल्डिंग, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, नानी दमन
के पास पार्किंग स्थल से चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही तुरंत घटना स्थल पर जाकर घटना का संज्ञान लिया
गया व सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 17/10/2024 को रात 11:00 बजे से 15:15 बजे के बीच किसी अज्ञात
व्यक्ति द्वारा उपरोक्त बताई गाड़ी चोरी कर ली गई है। उपरोक्त घटना के संबंध मे नानी दमन पुलिस स्टेशन में
अपराध स. 47/2024, भारतीय न्याय सहिन्ता की धारा 303 (2) के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू की
गई।
अपराध की जांच –
शुरूआती जांच मे थाना प्रभारी व ऊपरी अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए पुलिस
टीम ने घटना स्थल व उस तरफ आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी कैमरा को एकत्रित करके गहराई से
विश्लेषण किया गया व आस पास के लोगों व दुकान वालों से भी पूछताछ की गई। मामले की गंभीरता को देखते
हुए थाना प्रभारी ने 2 टीम का गठन करके आस पास के क्षेत्र मे जांच के लिए भेज कर जांच को गति प्रदान की ।
अभियुक्तों की अपराध करने के तरीकों को वापी वलसाड आदि क्षेत्र के अपराधियों के साथ भी चेक किया गया |
आभियुक्तों का पीछा करते हुए पुलिस टीम वापी एरिया हाइवे तक पहुच गई व सीसीटीवी का भी विश्लेषण किया
गया | इसके साथ साथ पुलिस ने अन्य तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया।
आखिर मे 18 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, 150 से अधिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज देखने के
बाद एक अभियुक्त आसिफ खान को 04/11/2024 को गिरफ्तार किया गया था व इक्को गाड़ी को भी बरामद
किया गया था व उसके बाद से मुख्य अभियुक्त करण सिंदे फरार हो गया था |
आज दिनांक 03/09/2025 को 12 महीने की जांच के बाद फरार अभियुक्त करण सिंदे को वापी से
गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ मे पता चला कि अभियुक्त पर पहले से चोरी के काफी मामले गुजरात व
महाराष्ट्र मे दर्ज है।
अभियुक्त का नाम-
- करण रमेश सिंदे, उम्र 26 वर्ष, निवासी- सोमनाथ, नानी दमन, दमन
पुराने दर्ज मामलों का वर्णन:- - कड़ीम जालना पुलिस थाना, अपराध स. 43/2024, धारा 379 आईपीसी
- नानलपेठ पुलिस थाना, अपराध स. 496/2022, धारा 379 आईपीसी
- न्यू मोंढा पुलिस थाना, अपराध स. 322/2020 धारा 188, 269 आईपीसी


Author: admin
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