9यूटी प्रशासन
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के,
उप का कार्यालय। पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस मुख्यालय, ओपी। तटरक्षक वायु स्टेशन,
नानी दमन – 396 210.
सं.PHQ/EST-IV/पहचान-राष्ट्रीयता/2022/3464
गुप्त
गण
दिनांक: 14/12/2022
जबकि, एफआईआर संख्या 16/2022, आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है
पुलिस इंस्पेक्टर पंकेश कल्याण टंडेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
निलंबन) तटीय पुलिस स्टेशन, मोती दमन में। जांच के दौरान
मामला, एक पत्र संख्या DMN/SDPO/MEA LETTER/04-04/2022/22-23/671, दिनांकित
08.09.2022 को गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया था
विभाग, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रदान करने का अनुरोध करता है
Pl- पंकेश कल्याण टंडेल के संबंध में पहचान / राष्ट्रीयता से संबंधित जानकारी
(निलंबन के अधीन)।
और यतः उपरोक्त पत्र के उत्तर में कार्यालय पत्र द्वारा उत्तर दें
क्रमांक 1/228/गृह/पुलिस/2022-23/881 दिनांक 09.12.2022 से प्राप्त हुआ है।
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (गृह), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
अनुभाग अधिकारी (कांसुलर) से प्राप्त एक ईमेल दिनांक 09.12.2022 को संलग्न करना,
भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली अग्रेषण
श्री सुरेश चंद्रा, अताशे (CCW), दूतावास का दिनांक 06.12.2022 का एक ईमेल
भारत, लिस्बन जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि “दूतावास ने प्राप्त किया है
संबंधित पुर्तगाली अधिकारियों से पुष्टि कि पुर्तगाली
लेख – कला के तहत श्री पंकेश कल्याण को राष्ट्रीयता का श्रेय दिया गया है
1°. N° 1°, एलिनिया C, क्वेलुज़ और पुर्तगाली जन्म में सिविल रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा
प्रमाणपत्र N° 501 2009 में जारी किया गया था।”
और जबकि, एक परिपत्र संख्या 1/24/95-प्रति/भाग/2019, दि. 20.10.2015
दमन और दीव के पूर्ववर्ती यूटी प्रशासन द्वारा जारी किया गया है
सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिलहेते डे आइडेंटिडेड (बी.आई.) का अधिग्रहण जिसमें यह है
सर्कुलर के पैरा-2 में उल्लेख किया गया है कि “वह बिल्हेते डे आइडेंटिडेड (बी.आई.) कार्ड जारी किया गया
पुर्तगाली सरकार द्वारा पुर्तगाल के नागरिक को जारी किया गया एक कार्ड है। कोई
सरकारी कर्मचारी बी.आई. कार्ड अब भारतीय राष्ट्रीय नहीं रह गया है और बदले में है
सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं हैं या सरकारी सेवा में जारी हैं।”
और जबकि, अनुभाग अधिकारी (कांसुलर) से प्राप्त उत्तर के अनुसार,
भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, सीपीवी डिवीजन, नई दिल्ली, श्री
पंकेश कल्याण को पुर्तगाली राष्ट्रीयता का श्रेय दिया गया है।
और जबकि, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के अनुसार, “कोई भी
भारत का नागरिक जो प्राकृतिककरण, पंजीकरण या अन्यथा स्वेच्छा से प्राप्त करता है, या
इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले स्वेच्छा से, की नागरिकता प्राप्त कर ली है
कोई अन्य देश, इस तरह के अधिग्रहण पर या, जैसा भी मामला हो, ऐसा करेगा
प्रारंभ, भारत का नागरिक नहीं रहना।”
और जबकि, उपरोक्त प्राथमिकी और से प्राप्त ईमेल/पत्र से
गृह विभाग के माध्यम से विदेश मंत्रालय, सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली,
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, यह स्थापित है कि पीआई-पंकेश कल्याण
टंडेल (निलंबन के तहत) ने बिलहेते डे आइडेंटिडेड (बी.आई.) / पुर्तगाली का अधिग्रहण किया है
पुर्तगाल सरकार द्वारा जारी नागरिकता।
और जबकि, परिपत्र डीटी के अनुसार। 20.10.2015 यूटी द्वारा जारी किया गया
दमन और दीव का प्रशासन, पंकेश कल्याण टंडेल (निलंबन के तहत) नहीं है
सरकारी सेवा के लिए पात्र हों या सरकारी सेवा में बने रहें। ऊपर के मद्देनजर
तथ्य और राज्य की सुरक्षा के हित में, यह यथोचित व्यावहारिक नहीं होगा/
जांच करना समीचीन है, क्योंकि यह पहले से ही स्थापित है कि पीआई-पंकेश कल्याण टंडेल
(निलंबन के तहत) वर्ष 2009 में एक विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर ली है और
इस तथ्य को छुपाया और सरकारी सेवा में बने रहे। पीएल का यह कृत्य-
पंकेश कल्याण टंडेल (निलंबित) एक अक्षम्य कदाचार है और
कठोर दंड को आकर्षित करता है।
और जबकि, पीआई-पंकेश कल्याण टंडेल (निलंबित) निस्संदेह
अनुकरणीय दंड के पात्र हैं। बाध्यकारी परिस्थितियों के दिए गए सेट के तहत,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) को इस मामले में लागू किया गया है
न्याय और नियमित विभागीय जांच को समाप्त किया जाता है। आगे
पंकेश कल्याण टंडेल (निलंबनाधीन) को पुलिस सेवा में बनाए रखना है
अत्यंत अवांछनीय है और यदि कोई बड़ी सजा दी जाती है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा
सेवा से बर्खास्तगी, जो आमतौर पर आगे के लिए अयोग्यता होगी
सरकार के अधीन रोजगार; उस पर लगाया जाता है।
अब इसलिए, मैं, मिलिंद महादेव दुंबेरे, उप महानिरीक्षक
पुलिस, शक्तियों के प्रयोग में पुलिस निरीक्षक के अनुशासनात्मक अधिकार
नियम 3 के साथ पठित नियम 10 (ii) और (iv) के प्रावधानों के आधार पर मुझमें निहित है
(एम) दमन और दीव पुलिस अधीनस्थ सेवा के केंद्र शासित प्रदेशों (अनुशासन
और अपील) नियम 2005 और दूसरे प्रावधान में उल्लिखित खंड (बी) के अनुसार
भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 (2) एतद्द्वारा की सजा अधिरोपित करता है
तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाए।
वह पहचान पत्र सहित सभी सरकारी सामान जमा करेगा, और
कपड़े / स्टोर लेख। इस आदेश की एक प्रति श्री पंकेश कल्याण को प्राप्त करने की कृपा करें
टंडेल नि:शुल्क। की अवधि के भीतर वह इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है
मर्यादा यदि वह चाहे तो।
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चूककर्ता श्री पंकेश कल्याण टंडेल की सेवा के अनुसार विवरण
रिकॉर्ड इस प्रकार हैं।
1 नाम
पद
पिता का नाम
भर्ती की तिथि
स्थायी पता
2345
पंकेश कल्याण टंडेल
दरोगा
कल्याण चमार टंडेल
31.03.2000
इश्कत शेरी, मच्छीवाड़, मोती दमन
संयुक्त राष्ट्र 14/12/2022
(मिलिंद महादेव दुंबेरे) आईपीएस,
उप। पुलिस महानिरीक्षक,
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव,
दमन
प्रति,
श्री पंकेश कल्याण टंडेल
पुलिस निरीक्षक (निलंबित),
दमन।
(के माध्यम से: पुलिस अधीक्षक, दीव)
को कॉपी:-
- माननीय प्रशासक के सलाहकार के पीए, डीएनएच एवं डीडी, दमण
- पुलिस अधीक्षक, डी.एन.एच./दमन/दीव
- पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), डीएनएच एवं डीडी, दमन।
- एसडीपीओ, डीएनएच/दमन/दीव
- सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, डीएनएच/दमन/दीव
- पुलिस निरीक्षक (पीएचक्यू), दमन
- पुलिस नियंत्रण कक्ष, डीएनएच/दमन/दीव
- लेखा निदेशक, डीएनएच/दमन/दीव
- लेखा शाखा, डीएनएच/दमन/दीव
- स्थापना शाखा, डी.एन.एच./दमन/दीव
- अभिलेख शाखा, पुलिस मुख्यालय, दमन
- कार्यालय प्रति।
