श्री श्रीधर एम. भोसले साहेब ने अभियुकत सुनीलकुमार सुकन
पासवान को आजीवन कारवास की सजा : Daman
गत दिनांक 28/01/2019 के दिन कोस्ट्ल कड़ैया पुलिस स्टेशन मे
इंदरपुरी पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ही से O FIR प्राप्त हुयी जिसमे बताया था
की 08 साल की नाबालीग लड़की के साथ साल 2018 के ओक्टोबर
महीने मे दलवाड़ा दमन मे उनके जीजा सुनीलकुमार सुकन पासवान
उम्र-24 साल ने उनके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया था ।
जिस शिकायत के अनुसंधान मे SHO, PI- श्री सोहील जीवानी के निर्देशन
मे PSI – भावीनी हलपती द्वारा अपराध क्रमांक नंबर 05/2019 धारा
376, 323, 506 IPC & Sec. 6 of POCSO Act 2012 के तहत
गुन्हा दर्ज कर अभियुकत सुनीलकुमार सुकन पासवान उम्र-24 साल,
पता:- दलवाड़ा, नानी दमन, मूल निवासी:- गाव – कारपुरी गाव, थाना-
मुफ़्फ़सिल, जिल्ला-समस्तीपुर, बिहार की दिनांक 29/07/2019 के दिन
धरपकड़ की गई ओर कोस्ट्ल पुलिस स्टेशन कड़ैया मे उपरोक्त गुन्हा मे
गिरफ्तार किया गया था ।
जिस गुन्हा मे तफतीश अधिकारी PSI – भावीनी हलपती ने SHO, PSI –
श्री धनजी दुबारीया के निर्देशन मे दिनांक 16/08/2019 को आरोपी
सुनीलकुमार सुकन पासवान के ऊपर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखल किया
गया था।
जिस गुन्हा मे आजरोज दिनांक 17/08/2023 के दिन पब्लिक
प्रोसीक्यूटर श्री हरीओम उपाध्याय की दलील पर माननीय स्पेशीयल जज
साहब श्री श्रीधर एम. भोसले साहेब ने अभियुकत सुनीलकुमार सुकन
पासवान को आजीवन कारवास की सजा सुनाई और साथ मे रूपिये
21000/- का जुर्माना भी लगाया।


Author: admin
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