जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसला
पुलिस कर्मियों को जान से मारने के प्रयास में 4 साल का कारावास
दमण, 16 जनवरी (ैप्ज्)। जिला एवं सत्र न्यायालय में करीब ढ़ाई साल से चल रहे एक इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आज विद्वान न्यायाधीश श्री पी.के. शर्मा ने सुनवाई करते हुए आरोपी नितिन भीमा पटेल को दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास तथा 6 हजार 3 सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2018 की रात्रि 1. 50 बजे राजीव गांधी सेतू सर्किल के पास तैनात पुलिस कर्मी शंकास्पद कारों की जांच कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही एक सेंट्रों कार संख्या डी.डी. 03 एफ. 1979 को पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया। कार चालक नितिन भीमा पटेल निवासी पटलारा ने पुलिस कर्मियों के पास कार को न रोककर उनसे आगे लगे वैरिकेट के पास रोका और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौज करने लगा। इतना ही नहीं कार चालक ने कार वापस लाकर बारी-बारी से पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ा उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अपनी तरफ तेजी से आ रही कार से जान बचने के लिए हेड कांस्टेबल नीमेश अहीर और एएसआई प्रवीण माह्यावंशी ने दूसरी ओर छलांग लगा दी इस हादसे में उनके चोटें भी आयीं। इतने में कार चालक नितिन मौके से फरार हो गया। घायल पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल में मेडिकल कराया और कार चालक के विरूद्व मोटी दमण कोस्टल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हेड कांस्टेबल शशिकांत चैहान ने कार चालक नितिन भीमा पटेल के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 353 एवं 186 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 16/2018 दर्ज की।
तत्कालीन मोटी दमण कोस्टल पुलिस थाना प्रभारी सोहिल जीवाणी के नेतृत्व में जांच अधिकारी पी.एस.आई. इलियास मंसूरी ने जांच कार्यवाही शुरू की। जांच कार्यवाही के दौरान पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें साफ दिख रहा था कि कार चालक नितिन ने पुलिस कर्मियों से गाली गलौज की और कार चढ़ाकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने 10 अप्रैल 2018 को नितिन भीमा पटेल को गिरफ्तार कर 11 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया, जहां से 23 मई को नितिन शसर्त जमानत पर रिहा हो गया।
मामले के जांच अधिकारी पीएसआई इलियास मंसूनी ने 30 सितंबर 2020 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश श्री पी.के. शर्मा ने चिकित्सक सहित कुल 9 गवाहों को सुनते हुए आरोपी नितिन भीमा पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में 4 साल, 353 में 2 साल तथा 186 में 3 माह तथा कुल 6 हजार 3 सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी लोक अभियोजक हरिओर उपाध्याय ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे तक पहुंचवाया।
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