मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित जोड़ों का होटल में ठहरना अपराध नहीं
चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि दो बालिगों का लिव-इन में रहना अपराध नहीं माना जाता है, ऐसे में बालिग अविवाहित युवक-युवती एक साथ अगर होटल के कमरे में ठहरते हैं तो यह भी किसी तरह का अपराध नहीं है। जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के अपने फैसले में कहा है कि … Read more